۲ آذر ۱۴۰۳ |۲۰ جمادی‌الاول ۱۴۴۶ | Nov 22, 2024
अनुबंध

हौज़ा /  यह व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी (वकालत) के रूप में एक अनुबंध इस प्रकार कर सकता है कि पूंजी का मालिक उसे अपने पैसे से आर्थिक गतिविधियां चलाने के लिए (वकालत) पावर ऑफ अटॉर्नी दे दे।

होज़ा न्यूज़ एजेंसी

निर्धारित लाभ वाला एक निवेश अनुबंध

प्रश्न: एक व्यक्ति अपने काम (जो सर्विस और विज्ञापन प्रदान करना है, वाणिज्यिक नहीं) के लिए दूसरों से पैसे लेकर उन्हें लाभ देना चाहता है, तो वह शरीयत के किस अनुबंध के तहत ऐसा कर सकता है?

उत्तर: यह व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी (वकालत) के रूप में एक अनुबंध में प्रवेश कर सकता है, इस तरह से कि पूंजी का मालिक उसे अपने पैसे और एक निश्चित राशि के लिए आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी (वकालत) दे दे और उसे अर्जित लाभ से एक निर्धारित राशि मासिक या समझौते के अंत में भुगतान किया जाना चाहिए और शेष अर्जित लाभ को वकालत की उजरत के रूप में खुद रख ले।

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